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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना: Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है| राज्य के ऐसे गरीब परिवार जिनके पास खुद की भूमि है लेकिन घर बनाने के लिए पैसा नहीं है उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे वह अपना खुद का घर बना सकेंगे| हम इस पोस्ट में निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2016 में शुरू किया गया| यह योजना राज्य की गरीब और मजदूर वर्ग के लिए शुरू की गई| इस योजना के तहत गरीब तथा मजदूर परिवारों को जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी| इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 150000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी| अगर कोई श्रमिक स्वयं के भूखंड पर 5 लाख तक का मकान निर्माण करवाता है तो उसे निर्माण लागत का 25% सरकार की ओर से दिया जाएगा| सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी|

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024

योजना का नाम निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना
किसने शुरू की राजस्थान सरकार
लाभार्थी राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार
उद्देश्य गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता
लाभ 1 लाख 50 हजार रुपए
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट labour.rajasthan.gov.in

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं श्रमिक परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है| राज्य के बहुत से ऐसे गरीब परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वह अपना मकान नहीं बना पाते | अभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर अपने मकान का निर्माण कर सकेंगे| क्योंकि सरकार द्वारा Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा|

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी गरीबों को श्रमिकों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
  • राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी|
  • स्वयं के भूखंड पर आवास का निर्माण करने पर सरकार द्वारा अधिकतम ₹500000 निर्माण की लागत पर 25% निर्माण लागत दी जाएगी|
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं|
  • इस योजना के तहत लाभार्थी के श्रमिक पंजीकृत होने की जांच श्रम विभाग द्वारा की जाएगी|

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना पात्रता

  • राजस्थान का मूल निवासी आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है|
  • राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
  • श्रमिक को संनिर्माण कर्मकार मंडल में काम से कम एक वर्ष से पंजीकृत होना अनिवार्य है|
  • लाभार्थी के खुद के या फिर पत्नी के नाम पर भूमि होनी चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए|
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए|

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पाया प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीकरण संख्या
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • भूमि संबंधी दस्तावेज
  • बैंक खाता

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले श्रम विभाग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
  • होम पेज पर BOCW Board के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब आपके सामने सभी प्रकार की स्कीम्स आ जाएगी|
  • इसमें निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब आपके सामने आवेदन फार्म आएगा जिसमें आपसे पूछी गई जानकारी आपको दर्ज करनी होगी|
  • जानकारी दर्ज कर देने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे|
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
  • किस प्रकार से आप निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं|

Important Link

FAQ

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना किस राज्य में शुरू हुई?

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?


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