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हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024: Mukhyamantri Bal Seva Yojana Haryana

Mukhyamantri Bal Seva Yojana: हरियाणा सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की सहायता की जाएगी| ऐसे बच्चे जिनकी कॉविड 19 में माता-पिता या माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है| उन्हें इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता, मुक्त शिक्षा, विवाह सहायता व अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा| हम इस पोस्ट में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|

हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई| इस योजना को मुख्य रूप से अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए शुरू किया गया है और हरियाणा सरकार द्वारा उन बच्चों को भी वित्तीय सहायता देने के लिए घोषणा की गई है जिन्होंने कॉविड 19 के दौरान अपनी माता-पिता को खोया है| इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को प्रति महा ₹2500 की सहायता राशि दी जाएगी| यह सहायता राशि बच्चों को 18 साल की आयु तक दी जाएगी| 18 वर्ष के बाद शिक्षा प्राप्त हेतु प्रतिवर्ष उन्हें 12000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी|

Mukhyamantri Bal Seva Yojana

योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
किसने शुरू की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थी राज्य के अनाथ बच्चे
उद्देश्य अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
अधिकारी वेबसाइट wcdhry.gov.in

हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों की सहायता करना है| राज्य के ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता नहीं है या फिर कॉविड19 के दौरान उन्होंने अपनी माता-पिता को खोया है| उन्हें इस योजना के तहत पढ़ाई लिखाई वह अन्य खर्चो के लिए विद्या सहायता राशि प्रदान की जाएगी| ताकि वह आत्मनिर्भर होकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने पैरों पर खड़े हो सके|

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 हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹2500 प्रति महीने दिए जाएंगे|
  • इसके अलावा शिक्षा व अन्य खर्चो के लिए इस योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹12000 की सहायता राशि दी जाएगी|
  • इस योजना के तहत बाल सेवा संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिए आवृत्ति जमा खाते भी खोले जाएंगे|
  • कॉविड 19 में अनाथ हुए बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक बाल सेवा संस्थाओं के खातों में प्रतिवर्ष 15000 रुपए की सहायता राशि जमा की जाएगी|
  • इस योजना के माध्यम से अनाथ लड़कियों के विवाह में भी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी|

हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पात्रता

  • हरियाणा के मूल निवासी अनाथ बच्चे इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं|
  •  करोड़ों महामारी में अपनी माता-पिता को हो जाने वाले बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
  • वह महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है जिन्होंने कॉविड 19 में अपने पति को खोया है|

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हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या विकासखंड अधिकारी के पास जाना है|
  • वहां से आपको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन फार्म प्राप्त करना है|
  • अब आवेदन फार्म में मांगी गई जानकारी आपको दर्ज करनी है|
  • अब आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अटैक करना है|
  • अब इस आवेदन फार्म को संबंधित विभाग (महिला एवंबाल विकास विभाग) में जमा करवा देना है|
  • इस तरह से आप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|

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Important Link

FAQ

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई?

हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश

 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत क्या लाभ मिलता है?

राज्य के अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि|


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