मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024: पशुपालन पर 90% सब्सिडी, अभी करें आवेदन
देश में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसी मंच पर, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका मुख्य लक्ष्य है किसानों को खेती और पशुपालन के क्षेत्र में प्रेरित करना। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। इस पशुधन विकास योजना के माध्यम से, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
अगर आप सभी झारखंड राज्य के निवासी किसान हैं और आप पशुपालन करने का इरादा रखते हैं, तो आपके लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के अंतर्गत आप अपने राज्य में दुधारू पशुओं को खरीदकर व्यापार कर मुनाफा कमा सकते हैं। आपको इस योजना के तहत 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024
हेमंत सोरेन जी द्वारा झारखंड राज्य के सभी किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा पशुपालन करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य के उन किसानों को जो दूध व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें गाय या भैंस की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को पशु खरीदने के लिए केवल 10% का भुगतान अपने खुद को करना होगा।
यह सभी अनुदान किसानों के वर्ग के अनुसार प्रदान किया जाएगा। इसे सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। झारखंड सरकार ने इस योजना के सफल संचालन के लिए 660 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकेगा।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024
योजना का नाम | मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना |
किसने शुरू की | हेमंत सोरेन |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों की आय में वृद्धि करना |
सब्सिडी राशि | 75% से 90% |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | animalhusbandry.jharkhand.gov.in |
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत करके उसका मुख्य उद्देश्य रखा है कि राज्य के किसानों को पशुपालन के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए। इसके माध्यम से किसानों को पशुपालन या दुधारू पशुओं की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाए। सरकार द्वारा गौ पालन, कुकुट पालन, सुकुर पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन आदि के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत पशुपालक अपने जीवन यापन के साधन प्राप्त करके अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना लाभ में विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी|
- अच्छी नस्ल के पशु खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी|
- इस योजना के माध्यम से किसानों को आजीविका के साधन प्राप्त होंगे|
- झारखंड सरकार इस योजना के तहत निराश्रित महिलाओं को 90% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी|
- वहीं राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य जातियों को 75% सब्सिडी प्रदान करेगी|
- इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी|
- पशुधन विकास योजना के माध्यम से किस अच्छी गुणवत्ता के पशु खरीद पाएंगे|
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना पात्रता
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता एवं शर्तों का पालन करना होगा:
- झारखंड के मूल निवासी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं|
- पशुपालन करने वाले या किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- राज्य की दिव्यांग एवं विधवा महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
- आवेदन करता के पास पशुपालन के लिए पर्याप्त जगह वह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए|
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना दस्तावेज
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास ही है यह निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र
- यदि विधवा महिला है तो विधवा प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता संख्या
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के तहत आवेदन कर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है:
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पशुधन विभाग कार्यालय में जाना है|
- वहां आपको संबंधित अधिकारी से संपर्क करना है|
- अब आपको वहां से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन फार्म प्राप्त करना है|
- अब आवेदन फार्म में मांगी की जानकारी भरनी है|
- अब आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर लेना है|
- अब आवेदन फार्म को पशुपालन विभाग कार्यालय में ही जमा करवा देना है|
- अब आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी और उसके बाद सत्यापन किया जाएगा|
- आपका आवेदन सफलतापूर्वक होने के बाद आपको सब्सिडी राशि का लाभ दिया जाएगा|
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FAQ
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना किस राज्य में चलाई जा रही है?
झारखंड राज्य
झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है इसलिए आप अपने नजदीकी पशुधन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं|
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कितने % सब्सिडी दी जाती है?
जरूरतमंद एवं विधवा महिलाओं को 90% सब्सिडी और इसके अलावा अन्य वर्ग के किसानों को 75% दी जाती है|
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