Khadya Suraksha Yojana Online Apply: ऐसे जोड़ें खाद्य सुरक्षा सूची में नाम
राजस्थान सरकार द्वारा National Food Security Portal (NFSA) फिर से शुरू कर किया गया है| यदि आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़वाना चाहते हैं तो आप सरकार द्वारा जारी की राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत NFSA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| इसके अलावा आप अपने नजदीक की सहायक केंद्र पर जाकर भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं| हम इस पोस्ट में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम कैसे जोड़े इस संबंधी जानकारी विस्तार से जानेंगे|
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है| इस खाद्यान्न सामग्री में गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि शामिल है| इस अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलो ग्राम खाद्यान्न सामग्री हर महीने दी जाती है| लेकिन यह सब लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास उचित राशन कार्ड होना आवश्यक है|
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए|
- आवेदन कर्ता के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए|
- इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम करने वाले कामगार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
- वरिष्ठ पेंशन प्राप्त करता आवेदन कर सकते हैं|
- आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर परिवार आवेदन कर सकते हैं|
- पंजीकृत श्रमिक मजदूर आवेदन कर सकते हैं|
- राज्य के छोटे एवं सीमांत किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
खाद्य सुरक्षा योजना दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- जन आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना
Khadya Suraksha Yojana Online Apply
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए नीचे बताइए प्रक्रिया को फॉलो करें:
- सबसे पहले राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा|
- होम पेज पर नए आवेदन हेतु दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने एक नया पेज आएगा|
- अब आपको इस पेज पर नए आवेदन हेतु अपील पत्र डाउनलोड करना है|
- अब इस आवेदन फार्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करनी है|
- अब इस आवेदन फार्म के साथ शपथ पत्र को भी भीरना है|
- अब इस शपथ पत्र और आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर ले|
- अब इस आवेदन फार्म को अपने नजदीकी खाद्य विभाग में जमा करवा दें|
- अब आपके आवेदन फार्म की संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी|
- पात्र पाए जाने की स्थिति में आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा|
Important Link
FAQ
खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए?
आवेदन फार्म, शपथ पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना आधिकारिक वेबसाइट?
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