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छत्तीसगढ़ मजदूरों को मिलेंगे ₹1500 महीना: Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2024

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2024: श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की है | इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी | इस पोस्ट में हम जानेगें मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कोन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, आवेदन कैसे करना है, पूरी जानकारी इस पोस्ट में आपको मिल जाएगी |

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2024

योजना का नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
शुरू की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
योजना कब शुरू की गई 28 सितम्बर 2023 को
राज्य छत्तीसगढ़
उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सहायता के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना
लाभ 1500 रूपए प्रति महीना
आवेदन प्रकिया आनलाइन / ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://cglabour.nic.in

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना क्या है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 सितंबर के दिन आयोजित किए गए कृषक सह श्रमिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण में पंजीकृत श्रमिकों को  हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | लाभार्थियों को पेंशन सीधे उनकें बैंक खाते में भेजी जाएगी | लाभर्थी के आधार कार्ड के साथ बैंक लिंक होना जरुरी है |

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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य

श्रमिक की 60 वर्ष उम्र होने पर वह बुजुर्ग हो जाते है और काम करने में सक्षम नहीं होते हैं | जिसके कारण वह अपने और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते और उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है | इसी समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 60 वर्ष पूरी कर चुके श्रमिक/मजदूरों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का काम किया है | जिस से की वह अपनी जरूरतों को पूरी कर सकें और उहने किसी पर निर्भर न रहना पड़ें |

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना लाभ व विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस योजना के तहत श्रमिकों हर महीने 1500 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएगें |
  • इस योजना के आने से राज्य के 60 वर्ष से अधिक श्रमिकों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी |
  • लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन भेजी जाएगी |
  • यह योजना राज्य के श्रमिकों को 60 वर्ष के पश्चात भी आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाएगी |
  • इस योजना का लाभ श्रमिकों को बिना भेदभाव के प्रदान किया जाएगा |

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना पात्रता

  • योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए |
  • जो श्रमिक भवन या अन्य कर्मकार मंडल के तहत पंजीकृत हैं, केवल वही श्रमिक योजना का लाभ ले सकते है |
  • लाभार्थी के आधार कार्ड के साथ बैंक लिकं होना जरुरी है |

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • श्रमिक पंजीकरण नंबर
  • श्रमिक कार्ड
  • स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना आवेदन कैसे करें

अगर आप छत्तीसगढ़ स्थाई निवासी हो और Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana योजना को अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगें :

  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
  • अब आपको संसाधन वाले आप्शन पर क्लिक करना है |
  • अब आपको योजनाओं वाले आप्शन पर क्लिक करना है |
  • अब आपको योजनाओं की लिस्ट में से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के नाम के सामने अप्लाई वाले आप्शन पर क्लिक करना है |
  • अब आपसे पूछी गई जानकारी आपको भर देनी है और सबमिट कर देनी है |

Important Link

FAQ

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना किसने शुरू की ?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना किस राज्य की स्कीम है ?

छत्तीसगढ़ राज्य की


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